इंडिया न्यूज, Haryana (Hearing On Ram Rahim Parole) : शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने हरियाणा सरकार द्वारा डेरामुखी राम रहीम को पैरोल देने के लिए जारी 20 जनवरी के आदेश को रद करने की मांग की है। आज याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर 17 फरवरी तक जवाब मांगा है।
डेरामुखी की पैरोल में सरकार ने नियमों को किया उल्लंघन
एसजीपीसी ने याचिका में लगाया था कि हरियाणा सरकार ने डेरामुखी को जो 40 दिन की पैरोल दिलाई है उसमें नियमों का सीधे उल्लंघन किया गया है। डेरा प्रमुखी के अनुयायियों द्वारा कथित तौर पर गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान किया गया, फिर भी सरकार उसे बार-बार पैरोल दिला रही है जिसकी वे कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। डेरा प्रमुख को पैरोल देने से सिखों की भावनाएं काफी आहत हुई हैं।
इस याचिका में प्रदेश के मुख्य सचिव, गृह सचिव, रोहतक आयुक्त, पुलिस महानिदेशक, पंजाब गृह विभाग के प्रधान सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, सुनारिया जेल अधीक्षक, डीसी रोहतक एवं डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को प्रतिवादी बनाया गया है।

साध्वी यौन शोषण और हत्या का केस दर्ज
वहीं याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि हरियाणा सरकार ने डेरामुखी को 40 दिनों की फिर पैरोल देकर नियमों की अवहेलना की है। हरियाणा ही नहीं, पंजाब में भी उसके खिलाफ कई केस में दर्ज हैं। याचिका कर्ता ने यह भी कहा कि डेरे के अनुयायियों ने कथित तौर पर गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान किया है जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डेरामुखी को पैरोल देने से सिखों की भावनाएं आहत हुई हैं।
जानिए कब-कब मिली पेरोल
आपको यह जानकारी दे दें कि राम रहीम को पहली पैरोल 21 दिन की फरवरी 2022 में मिली थी। इस दौरान डेरामुखी गुरुग्राम आश्रम में रहा। दूसरी बार पैरोल 17 जून, 2022 में 30 दिनों की मिली थी तब वह उत्तरप्रदेश के बरनावा आश्रम में रुका था। तीसरी पैरोल अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल मिली, इस दौरान भी वह यूपी आश्रम में रूका था। चौथी पैराल जनवरी 2023 में मिली है।
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